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हापुड़ में दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास, 26 हजार जुर्माना, 2022 में पत्नी की हत्या की थी, ऑपरेशन कनविक्शन में पुलिस की पैरवी से मिली सजा,BMF News

*ब्रेकिंग न्यूज़*

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़

*हापुड़ में दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास, 26 हजार जुर्माना, 2022 में पत्नी की हत्या की थी, ऑपरेशन कनविक्शन में पुलिस की पैरवी से मिली सजा*

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हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व 26,000/- के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 30.10.2026 को मा0 न्यायालय के द्वारा “दहेज हत्या” के अभियोग में हत्यारोपी पति को दंडित कराया गया है।जिसका विवरण निम्नवत है – दिनांक 27.05.2022 को अभियुक्त नवाब पुत्र हरजस निवासी मौहल्ला शिवगढ़ी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कारित करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 482/2022 धारा 498ए, 304बी भादवि (परिवर्तित धारा 302 भादवि) व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 03.07.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।दिनांक 30.10.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 26,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अभियोजन विभाग से श्रीमती करुणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर एसएन वैभव पांडेय एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर का0 दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा।

पंडित मुरलीधर शर्मा पत्रकार

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