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हत्यारोपी को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा , रिपोर्ट आयुष भारद्वाज एडवोकेट

हत्यारोपी को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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एटा,

जनपद एटा के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,( ई, सी, एक्ट ) विनीत कुमार वासवानी ने थाना सकीट में पंजीकृत अपराध संख्या 33/2008 अंतर्गत धाराएं 302,201 आईपीसी में पंजीकृत मुकद्दमा में वांछित अभियुक्त रामऔतार उर्फ बदन सिंह पुत्र मुलचंद निवासी बक्शीपुर खास जिला एटा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दिनांक 15/10/2026 को खुले न्यायालय में सुनाई है। धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ ही 20000/= रुपए के अर्थ दंड से भी दण्डित किया गया है। जमा न करने पर अतिरिक्त 06माह का कारावास भुगतना होगा। तथा धारा 201आईपीसी में 05 वर्ष तथा 5000/=रुपए के अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया गया है। जमा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विनीत कुमार वासवानी ने बताया कि इस सजा में मुकद्दमा दौरान पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि वर्तमान सजा में समायोजित की जाएगी। और सभी सजाए साथ साथ चलेगी। दोषी पाए गए अभियुक्त रामऔतार उर्फ बदन सिंह को सजायवी वारंट बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु जिला कारागार एटा भेज दिया गया है।

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