रिपोर्ट: निशा कांत शर्मा
एटा। पराली जलाने पर किसान को 15 हजार तक जुर्माना भुगतना होगा। उप कृषि निदेशक रोताश कुमार ने बताया कि धान फसल के अवशेष (पराली जलाने) पर दो
एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 रुपये तक पर्यावरण शुल्क क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित किसान से की जाएगी। पुनरावृत्ति करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने की घटना सेटेलाइट द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, कोई भी किसान इससे बच नहीं सकता। किसान भाई पराली को न जलाएं। उसे खेत में पलट दें, डीकंपोजर के माध्यम से खाद बनाएं अथवा नजदीकी गोशाला को दान कर दें।
*योग मनुष्य के जीवन का आधार*
जलेसर। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह के निर्देशन व डॉ. शबनम राजपूत के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को एमजीएमइंटर कॉलेज में योग शिविर लगाया गया। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जलेसर के योग प्रशिक्षक अनिल कुमार ने बताया कि योग मनुष्य के जीवन का आधार है। उन्होंने
विभिन्न योग आसनों की जानकारी देकर
अभ्यास कराया। योग सहायक सचिन कुमार, प्रधानाचार्य अचल सिंह, डॉ. श्याम बिहारी तिवारी, राजकुमार, अनिल कुमार, सुधारानी गुप्ता आदि मौजूद रहे।