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देवरिया में लेखपाल एवं पुलिस मिलकर भू-माफिया को करा रही है किसान की जमीन कब्जा।

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रिपोर्ट: एके बिंदुसार (प्रधान संपादक -BMF NEWS NETWORK)

देवरिया। जब जनता के रक्षक स्थानीय शासनिक प्रशासनिक अधिकारी ही हो जाए जनता की भक्षक तो जनता अपने अधिकार, सम्मान, सुरक्षा के लिए किसके सामने रक्षा की लगाए गुहार।
कृष्ण माधव मिश्रा पुत्र स्वर्गीय पारस नाथ मिश्र ग्राम जिगिना मिश्र पोस्ट भटनी, तहसील, सलेमपुर, थाना भटनी, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश ने कहा कि
अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता से इस विशेष सूचना के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि ।
उन्होंने बताया कि मेरे अपने चचेरे भाई सुनील कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामलाल मिश्र से एक किता हक से अधिक फर्जी बैनामे को लेकर काफी समय से न्यायालय में विवाद चल रहा है ।
जिसका मेरे तथा मेरी मॉ और मेरे भाई के,फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर नामांतरण तथा सीमांकन का तहसील स्तर से तहसील सलेमपुर को गुमराह करते हुए जनवरी 2024 में फर्जी आदेश पारित करा फरवरी 2024 मे मेरे द्वारा न्यायालय में उपरोक प्रकरण के सम्बन्ध में वाद लंबित है का हवाला देते हुए विरोध करने पर भी सीमांकन करते 20 मार्च 2024 को भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध कब्जा कराया गया।
मेरे विरोध करने के बाद भी सीमांकन होने पर, हमलोगों द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर विवादित जमीन को क्रय विक्रय से बचाने के लिए 20 हजार रुपए खर्च कर नोटिस बोर्ड सभी खेतों में फरवरी 2024 को लगवाया गया था।
जिसको थाना भटनी के सिपाही ने 24/09/2024 को मेरे भाई को तथा जिगिना मिश्र के लेखपाल ने मुझे शाम लगभग 06:00 बजे के करीब फोन करके कहा गया कि एस डी एम सलेमपुर और एस पी महोदय देवरिया का बार बार बोर्ड हटाने के लिए दबाव पड़ रहा है बोर्ड हटा लो इस प्रकार धमकाया गया।
जिसपर मेरे तथा मेरे भाई द्वारा बताए गया कि बोर्ड अपने हिस्से में है और जमीन का विवाद सक्षम अदालतों के साथ साथ मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में विचाराधीन है और लखनऊ मानवाधिकार आयोग द्वारा जिलाधिकारी महोदय से जबाव तलब किया गया है ।
हमलोग अपने अवैध कब्जा किए गए जमीन का क्रय विक्रय न्यायालय प्रक्रिया के दौरान ना हो सके इस सुरक्षा की दृष्टि से नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिसे हमलोग नही हटा सकते।
शाम सात बजे के करीब हमलोग को सूचना मिली कि सभी खेतों से नोटिस बोर्ड हट गया है।
जिसकी शिकायत लेकर थाने जाने पर थाना प्रभारी भटनी द्वारा पता चला कि पुलिस और लेखपाल जिगिना के के द्वारा एस डी एम सलेमपुर के आदेश पर बोर्ड को हटवा कर जब्त किया गया है।
जिसका गाटा संख्या 408,430,495 मौजा जिगिना मिश्र
तथा गाटा संख्या 83 और 77 मौजा तेनुआ,फरवरी 2024 को लगवाया गया ।
हमलोग के माना करने के बाद भटनी पुलिस और लेखपाल जिगिना द्वारा मेरे चचेरे भाई सुनील कुमार मिश्रा से रिश्वत लेकर सहयोग करते हुए, तथा वरिष्ठ अधिकारीयों को बदनाम करते हुए शुभम मिश्रा पुत्र सुनील कुमार मिश्रा और पांच से छह लोग अज्ञात के साथ मिलकर मेरे सभी खेतों से सूचना बोर्ड को उखाड़ कर जब्त कर लिया गया। जिसकी जानकारी हमे परिवार वालो से
शाम सात बजे के करीब कि खेतों में नोटिस बोर्ड नही है।
जिसकी चोरी की शिकायत लेकर थाने जाने पर थाना प्रभारी भटनी द्वारा पता चला कि पुलिस और लेखपाल जिगिना के उपस्थिति में बोर्ड को हटवा कर जब्त किया गया है।
जबकि पहले आई जी आर एस के माध्यम से अवैध कब्जा रोकने का निवेदन किया गया था जिसके जवाब में तहसील कार्यालय स्तर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय स्तर तक मार्च 2024 में आख्या के माध्यम से पीड़ित परिवार को न्यायालय जाने की सलाह देते हुए निस्तारित करते हुए अवैध कब्जा कराया गया।
और दूसरे आई जी आर एस के माध्यम से फर्जी आदेश के अनुसार अवैध कब्जा करने और कराने तथा वालों के ऊपर एफ आई आर दर्ज कर कार्यवाही के लिए निवेदन किया गया था,
जिसमे सी ओ कार्यालय से लेकर एस पी कार्यालय तक आख्या में यह कहते हुए एफ आई आर दर्ज नहीं किया गया की यह न्यायालय का मामला है इसमें पुलिस केस की आवश्यकता नहीं है जबकी इस प्रकरण में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामले भी जुड़े हुए है ।
जब मामला न्यायालय का बनता है, तो पुलिस और लेखपाल सहित सक्षम अधिकारियों न्यायालय के आदेशों का इन्तजार करने की आवश्यकता थी।
ना की अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी लिखित आदेश के वादी के अनुपस्थिति में शाम के समय सात बजे के करीब विपक्षीयों का सहयोग व एक तरफा अन्याय पूर्ण कृत्य करते हुए नोटिस बोर्ड को उखाड़ कर जब्त करना ।
यह स्थानीय शासन प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार के साथ घोर अन्याय किया गया है
*विशेष सूचना ग्रहण करने की आवश्यकता है, कि उपरोक्त प्रकरण में दर्ज समस्त गाटा संख्या में से किसी भी गाटा संख्या से सुनील कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामलाल मिश्र द्वारा किसी कोभी न्यायालय के कार्यवाही के दौरान विक्रय किया जाता है तो वह फर्जी तथा अवैध बैनामा माना जाएगा।
तथा क्रय विक्रय करने तथा कराने वालों के ऊपर विधिक कार्यवाही किया जाएगा । तथा क्रय विक्रय के लाभ हानि का जिम्मेवार करने करने वाला स्वयं होगा।**
निवेदक कृष्ण माधव मिश्रा पुत्र स्वर्गीय पारस नाथ मिश्रा
अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय पारस नाथ मिश्रा
किशोरी देवी पत्नी स्वर्गीय पारस नाथ मिश्रा
ग्राम – जिगिना मिश्र
पोस्ट – भटनी
तहसील – सलेमपुर
जिला – देवरिया
राज्य – उत्तर प्रदेश

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