पत्रकार को जान से मारने की धमकी पर FIR: जलेसर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी पर BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज, रिपोर्ट निशा कांत शर्मा एडवोकेट

*पत्रकार को जान से मारने की धमकी पर FIR: जलेसर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी पर BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज*

 

एटा (उत्तर प्रदेश), 22 जुलाई 2026। जलेसर कोतवाली क्षेत्र में एक पत्रकार को कथित रूप से जान से मारने और घर पर हमला कराने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामला जलेसर कोतवाली में FIR संख्या 0311/2026 के रूप में दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (जानबूझकर अपमान) तथा 351(2) (आपराधिक धमकी) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है।

पुलिस अभिलेखों के अनुसार, शिकायतकर्ता ओमप्रकाश, निवासी ग्राम धंपुर, थाना शकरौली, तहसील जलेसर, जनपद एटा, ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि 6 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 3:52 बजे आरोपी तुर्सम सिंह यादव, निवासी मोहल्ला गोलनगर, जलेसर, ने उनके मोबाइल फोन पर कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित रूप से टांगें तुड़वाने, 40–50 लोगों के साथ घर पर हमला कराने, जान से मारने तथा पत्रकारिता बंद कराने जैसी धमकियां दीं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि वह अपने पेशेवर दायित्व के तहत समाचार संकलन का कार्य कर रहे थे और उनका आरोपी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। उन्होंने वार्ता की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध कराई है, जिसे जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में परखा जाएगा।

मामले की जांच का दायित्व पुलिस द्वारा उपनिरीक्षक रविराज सिंह को सौंपा गया है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस घटना को लेकर स्थानीय पत्रकारों एवं नागरिकों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारों को स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच तथा कानून के अनुरूप कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।

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