*आगरा एमजी रोड आगरा कॉलेज के सामने बनी अवैध दरगाह के ध्वस्तीकरण मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई*
*अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में न्यायाधीश श्वेत्शा चंद्रा की अदालत में हुई सुनवाई, नगर निगम की ओर से हाजिर हुए वकील ने मांगी मुकदमे की नकल*
*मामले में वादी योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ताजमहल तेजोमहालय केस के पक्षकार हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने नगर निगम की ओर से हाजिर हुए वकील को मुहैया कराई केस की नकल*
आगर। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर के द्वारा आगरा कॉलेज एमजी रोड बीच सड़क पर बनी मजार और उसके सामने बनी दरगाह दोनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में न्यायाधीश श्वेत्शा चंद्रा की अदालत में 10 अप्रैल को वाद दायर किया था। मामले में आगरा जिलाधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त, और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को प्रतिवादी बनाया गया है। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने 19 जनवरी 2026 को अपने एडवोकेट शिव आधार सिंह तोमर के द्वारा यातायात में बाधित बीच सड़क पर बनी मजार और दरगाह पर कार्रवाई के लिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस आगरा डीएम, नगर निगम के नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को भेजा था। नोटिस का समय पूरा होने के बावजूद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया। कुंवर अजय तोमर ने मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मजार और दरगाह पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए वाद दायर किया था। वहीं इस मामले में बीते दिनों आगरा आए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए थे।इस दौरान पूर्व में 16 जून 2026 को बीच सड़क पर बनीं मजार को ध्वस्तकर सामने वाली दरगाह में शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं अब दरगाह पर भी कार्रवाई के लिए कोर्ट में मामला विचाराधीन हैं। कुंवर अजय तोमर का कहना है कि बीच सड़क पर बनी मजार पहले ही हट चुकी है। जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हुई है। आम जनता को जाम से राहत मिली है लेकिन अब सामने बनीं अवैध दरगाह सरकारी जमीन पर बनी है। जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। इसलिए जनहित में इसे हटाया जाना बहुत जरूरी है। कुंवर अजय तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं, की सार्वजनिक स्थान पर सरकारी भूमि पर बनें सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाए और हम उसी का पालन करा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कुंवर अजय तोमर ने 14 जुलाई को टेढ़ी बगिया बीच सड़क पर बनी रहमानी मस्जिद सहित शहर की 27 और मस्जिदों, मजारों और दरगाहों पर कार्रवाई के लिए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायाधीश मृदुल दुबे की अदालत में वाद दायर किया था। जिस पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी ।









