* प्रयागराज-*
*इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला…..!!*
जघन्य अपराधों के आरोपी वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक।

*7 साल या अधिक सजा वाले अपराधों में आदेश लागू।*
केस खत्म होने तक वकालत और एनरोलमेंट पर रोक।
आपराधिक मामलों में आरोपी वकील नहीं करेंगे पैरवी।
आरोपी वकीलों के केस दूसरे जिले की कोर्ट में ट्रांसफर होंगे।
केस 100 किमी दूर नामित कोर्ट भेजने का निर्देश।
👉जिला जज, DM-SSP को आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी।
*दागी वकीलों को कोर्ट में प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।*
मुवक्किल को दूसरा वकील चुनने का पूरा मौका मिलेगा।
आर्थिक कमजोर मुवक्किल को मुफ्त कानूनी सहायता-HC









