दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित, पात्र दम्पतियों को मिलेगा ₹35 हजार तक का प्रोत्साहन, रिपोर्ट रमा मिश्रा

*दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित, पात्र दम्पतियों को मिलेगा ₹35 हजार तक का प्रोत्साहन*

 

*एटा, 17 जुलाई 2026 (सू.वि.)।* जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रोहित कुमार ने जनपद एटा के समस्त दिव्यांगजनों, उनके सहयोग के लिए कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं को अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दम्पतियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत यदि युवक दिव्यांग है तो ₹15,000, युवती दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा युवक एवं युवती दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि दम्पति के संयुक्त बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

उन्होंने बताया कि जनपद एटा के ऐसे पात्र दिव्यांगजन, जिनका विवाह 01 अप्रैल 2025 से अब तक संपन्न हुआ है, वे किसी भी जनसेवा केंद्र अथवा लोकवाणी केंद्र के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक अभिलेखों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पंचायत परिसर, एटा में शीघ्र जमा कर योजना का लाभ प्राप्त करें।

योजना के लिए आवश्यक अभिलेखों में दम्पति का संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र अथवा विवाह कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाता, आयु संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अन्य निर्धारित अभिलेख शामिल हैं। विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष तथा युवक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा दोनों में से किसी की भी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दम्पति आयकरदाता श्रेणी में न आता हो तथा किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित न हो।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि इच्छुक पात्र आवेदक समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत परिसर, एटा से संपर्क किया जा सकता है।

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