वकीलों के लिए बीमा जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय और बड़ा कदम उठाया है। माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu PIL) लेते हुए पूरे प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक ‘व्यापक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना’ (Comprehensive Medical Insurance) बनाने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गंभीर बीमारियों के दौरान वकीलों को होने वाली आर्थिक तंगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मुख्य बिंदु:
माननीय न्यायमूर्ति: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ द्वारा आदेश पारित।
न्याय मित्र (Amicus Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह (पूर्व महाधिवक्ता, यूपी) को योजना की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया।
उद्देश्य: वकीलों को गंभीर बीमारियों में आर्थिक सुरक्षा और बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना।
”न्याय के प्रहरियों की सुरक्षा, अब कोर्ट की प्राथमिकता।
जय हिंद! जय भारत!







