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हाई कोर्ट से स्टे होने के बाद भी कृषि भूमि पर जबरन फसल बोने व कब्जा करने के आरोप, रिपोर्ट दया नन्द यादव

*हाई कोर्ट से रोक/स्टे के बाद भी दबंगो ने बाई फसल ?*जनपद एटा के थाना कोतवाली निधौली कलां के गाँव जिटौली में गुंडा प्रवृत्ति के असामाजिक तत्वों पर हाई कोर्ट से स्टे होने के बाद भी कृषि भूमि पर जबरन फसल बोने व कब्जा करने के आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाए हैं l**एटा सदर तहसील के गांव जिटौली की रहने वाली शशि कुमारी पत्नी विशेष कुमार की ओर से मा० उच्च न्यायालय में केस संख्या-, 36194/2026 दायर है, जिसमें ग्राम मौजा पलिया के गाटा संख्या- 671 व, 672 पर निर्णीत होने तक यथास्थिति का आदेश दिनांक 10/09/2026 को दिया l*

*शशि देवी का आरोप है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सुनील पुत्र उमेश निवासी ग्राम जिटौली , रंजीत पुत्र महिपाल निवासी नगला डिलाई एवं सुनील पुत्र सुरेश निवासी पैसई ने भूमि पर कब्जा कर सरसों की फसल बो दी है l*

 

*इस संबंध में शशि देवी ने कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ईलामारन को प्रकरण के संबंध में शिकायत पत्र देते हुए थाना निधौली में तैनात उप निरीक्षक उमेश यादव पर पीड़िता से ही ₹20000 रिश्वत लेने का गम्भीर आरोप भी लगाया है l*

 

*जब इस संबंध में हमने उपनिरीक्षक उमेश यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रकरण की जानकारी है , किसी भी स्थिति में अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा मा० उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाएगा, रिश्वत के आरोपों को उमेश यादव ने झूठा व मनगढंत बताते हुए पूरी तरह दिया l*

 

*बहरहाल पीड़िता की ओर से लगाकर आरोपों में अगर सत्यता है तो न्यायालय से स्टे होने के बाद भी इस तरह का अवैध कब्जे का कृत्य कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला है

 

*कार्यपालिका की पूरी जिम्मेदारी है कि वह न्यायपालिका के निर्णयों की रक्षा करके उन्हें लागू कराए एवं जो भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करें उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करे l*

 

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