*चकबंदी कार्यों में अनियमितता एवं नियमाविरुद्ध चक प्रविष्टि पर जिलाधिकारी की सख्ती*,
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*सहायक चकबंदी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही*
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*चकबंदी आयुक्त ने अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर जांच अधिकारी किया नियुक्त*
एटा, 18 सितंबर 2026 (सू0वि0)। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा जनपद में चकबंदी कार्यों में पारदर्शिता एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही के क्रम में चकबंदी विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार ग्राम अखतौली, परगना मारहरा, तहसील व जनपद एटा की आबादी के निकट मुख्य भूमि पर त्रुटिपूर्ण चक प्रदर्शित किए जाने तथा कृषकों की जोत के विपरीत चक प्रदर्शित किए जाने संबंधी शिकायतों एवं प्रकरण में सहायक चकबंदी अधिकारी रवीन्द्र कुमार की भूमिका का उल्लेख किया गया है। पत्र के अनुसार उक्त प्रकरण के कारण ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया के प्रति ग्रामीणों में असंतोष एवं विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई, चकबंदी अधिनियम एवं नियमावली तथा समय-समय पर निर्धारित मानकों के विपरीत कार्य किए जाने तथा मूल जोतदारों से इतर व्यक्तियों को जोत के अनुसार चक प्रदर्शित किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पाई गई।
चकबंदी आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत रवीन्द्र कुमार, सहायक चकबंदी अधिकारी, एटा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। साथ ही विभागीय जांच के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, फर्रुखाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच पूर्ण कर अपनी तथ्यात्मक जांच आख्या एक माह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा चकबंदी कार्यों में अनियमितताओं, किसानों की भूमि एवं अधिकारों से जुड़े मामलों तथा जन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सरकारी प्रक्रियाओं में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆