*विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति*
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*निर्वाचन संबंधी कार्यों को समयबद्ध एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के निर्देश, लापरवाही परिलक्षित होने पर नहीं बरती जाएगी शिथिलता*
एटा। भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के क्रम में जनपद के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पदनामित अधिकारियों की सूची निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एम. अरुन्मोली ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 103-अलीगंज के लिए उप जिलाधिकारी, अलीगंज को रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए तहसीलदार, अलीगंज; खंड विकास अधिकारी, अलीगंज तथा खंड शिक्षा अधिकारी, जलेसर को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है।
इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 104-एटा के लिए उप जिलाधिकारी, एटा को रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। इसके अंतर्गत तहसीलदार (न्यायिक), एटा; खंड विकास अधिकारी, शीतलपुर तथा खंड शिक्षा अधिकारी, सकीट को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 105-मारहरा के लिए अपर उप जिलाधिकारी, एटा को रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। इस क्षेत्र में तहसीलदार, एटा; खंड विकास अधिकारी, मारहरा तथा खंड शिक्षा अधिकारी, मारहरा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 106-जलेसर (अ0जा0) के लिए उप जिलाधिकारी, जलेसर को रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। इसके लिए तहसीलदार, जलेसर; खंड विकास अधिकारी, जलेसर तथा खंड शिक्षा अधिकारी, जलेसर को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है।
जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने निर्देश दिए हैं कि सभी नामित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से समन्वय स्थापित करते हुए निर्वाचन संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग एवं योगदान सुनिश्चित करेंगे। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के मध्य कार्यों का विभाजन कर उसकी सूची तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय, एटा को उपलब्ध कराएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन संबंधी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः सभी संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता, तत्परता एवं जिम्मेदारी के साथ सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
















