*नईं दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव की तैयारी।*

केंद्र सरकार ने DL नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है।
पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने पर फीस खत्म करने का प्रस्ताव।
आधार से ऑनलाइन प्रमाणीकरण वाली सेवाएं भी शुल्क मुक्त हो सकती हैं।
नाम या अन्य विवरण बदलने के आवेदन पर 15 दिन में फैसला करना होगा।
पता बदलने का आवेदन 30 दिन तक लंबित रहा तो स्वतः मंजूर माना जा सकता है।
रिन्यूअल, डुप्लीकेट DL और नई वाहन कैटेगरी जोड़ने के लिए नया Form 2A प्रस्तावित।
सारथी पोर्टल पर आवेदन की जानकारी ऑटो-फिल करने की तैयारी।
3 महीने तक पुराने बिजली और घरेलू गैस बिल को एड्रेस प्रूफ माना जा सकता है।
आवेदन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अनिवार्य और Organ Donor का विकल्प देने का प्रस्ताव।
वाहन कैटेगरी हटाने के आवेदन पर 7 दिन में स्वतः कार्रवाई का प्रस्ताव।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट पर 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
नोट: ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं, लागू नहीं हुए हैं।














