*जनपद एटा के चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित मतदेय स्थलों के सम्भाजन का आलेख्य प्रकाशित, 26 अक्टूबर तक आमंत्रित किए जाएंगे सुझाव एवं आपत्तियां*

*एटा, 19 अक्टूबर 2026 (सू0वि0)।* माननीय भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय के क्रम में जनपद एटा की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 103-अलीगंज, 104-एटा, 105-मारहरा एवं 106-जलेसर (अ0जा0) के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित समस्त मतदेय स्थलों का सम्भाजन किया जा रहा है। इस क्रम में सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन एवं सम्भाजन की कार्यवाही दिनांक 18 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण कर ली गई है। इसके उपरान्त प्रस्तावित मतदेय स्थलों की सूचियां जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों, मंत्रियों एवं सचिवों को दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध करा दी गई हैं।
प्रस्तावित मतदेय स्थलों के सम्भाजन की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार सूचियों का आलेख्य प्रकाशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुलग्नक-1, अध्याय-3, पैरा 3.2 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।
उक्त प्रस्तावित सूचियां दिनांक 19 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2026 तक (सात दिन) जनसामान्य एवं समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के अवलोकनार्थ जिला निर्वाचन कार्यालय, एटा तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में उपलब्ध रहेंगी।
आज कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय नारायण सिंह जी द्वारा प्रस्तावित मतदेय स्थलों के सम्भाजन से सम्बन्धित आलेख्य के सम्बन्ध में बताया कि जनसामान्य एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित कार्यालयों में आलेख्य का अवलोकन कर अपनी शिकायत, आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन कार्यालय, एटा द्वारा समस्त सम्बन्धित नागरिकों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की जाती है कि वे प्रस्तावित मतदेय स्थलों की सूचियों का अवलोकन कर निर्धारित अवधि के भीतर अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करें, जिससे निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की जा सके।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆













