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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के रेप पीड़ित दलित परिवार को गाजियाबाद/नोएडा में घर देने का आदेश,BMF News

उत्तर प्रदेश –

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के रेप पीड़ित दलित परिवार को गाजियाबाद/नोएडा में घर देने का आदेश

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UP सरकार को दिया है। UP सरकार अलीगढ़, कासगंज या एटा में उन्हें घर देने पर अड़ी थी। जबकि पीड़ित परिवार सुरक्षा की वजह से यहां नहीं रहना चाहता था। HC ने इसे सरकार का अड़ियल रवैया बताया और 3 महीने में घर देने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया है।

 

हाथरस जिले में 14 सितंबर 2020 को एक दलित युवती से कथित गैंगरेप हुआ। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रात में ही शव का जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया था। कोर्ट ने इस केस में 3 आरोपी बरी कर दिये, एकमात्र आरोपी को वर्ष 2023 में सजा सुनाई थी। घटना के बाद से आज तक पीड़ित परिवार CRPF सुरक्षा घेरे में कैद है।

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