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अभियोजन से अपराध नियत्रंण बेरहम दुनिया को बदल सकते हैंBMF News

*अभियोजन से अपराध नियत्रंण*

 

*बेरहम दुनिया को बदल सकते हैं*……

 

एटा *श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय एटा द्वारा थाना जलेसर के धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को 06 माह 17 दिवस का सश्रम कारावास एवं 3000 हजार रूपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा*- ‼️

लखनऊ -वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन जि० के बेहतरीन कानून व्यवस्था पर दो पंक्ति समर्पित बेरहम दुनिया को बदल सकते हैं ,पाप का विश्वास पुण्य में बदल सकते हैं , डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिले तो धरती क्या आसमान बदलते हैं,अवगत कराना है कि दिनांक 22.03.2014 को वादी ने थाना जलेसर पर सूचना दी कि अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम डायजापाम बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में वादी ने थाना जलेसर जनपद एटा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जलेसर पर मु0अ0सं0 112/2014 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही/साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त चंद्रभान पुत्र रामपाल नि0 साकरपुर थाना हसायन जनपद हाथरस के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोप पत्र दिनांक 13.10.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

 

अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद एटा के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । *जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.08.2026 को माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट जनपद एटा द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त चंद्रभान को 06 माह 17 दिवस सश्रम कारावास एवं 3000 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।*

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