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दहेज हत्या में उम्रकैद: 7 साल बाद मिला इंसाफ, एटा कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा* रिपोर्टर ज्योति सोलंकी एडवोकेट 

*दहेज हत्या में उम्रकैद: 7 साल बाद मिला इंसाफ, एटा कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा*

 

रिपोर्टर ज्योति सोलंकी एडवोकेट

एटा 16 मई 2026 जनपद एटा में दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में माननीय स्पेशल डकैती न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आया।प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना निधौली कला क्षेत्र में वर्ष 2019 में दहेज उत्पीड़न और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। वादी ने 24 अक्टूबर 2019 को थाना निधौली कला में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री की अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर हत्या कर दी गई। मामले में थाना निधौली कला पर मुअसं 252/2019 धारा 498ए, 304बी आईपीसी तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों का गहन संकलन करते हुए अभियुक्त योगेश पुत्र राम सिंह निवासी होर्ची थाना निधौली कला जनपद एटा के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार कर 12 मार्च 2020 को न्यायालय में प्रेषित की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा ने इस मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्राथमिकता पर लेते हुए लगातार प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय स्पेशल डकैती कोर्ट एटा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस फैसले को दहेज लोभियों के खिलाफ बड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Ronda Faulk
Author: Ronda Faulk

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