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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एक मई से 30 जून तक चलेगी प्रातःकालीन कोर्ट

सोनभद्र में दो माह चलेगी मार्निंग कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एक मई से 30 जून तक चलेगी प्रातःकालीन कोर्ट

जिले की भौगोलिक स्थिति के साथ ही अत्यधिक गर्मी पड़ने के मद्देनजर प्रति वर्ष मार्निंग कोर्ट का होता है संचालन

 

रिपोर्ट सत्यदेव पांडे बीएमएफ ब्यूरो चीफ सोनभद्र

 

सोनभद्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सोनभद्र की अदालतों में दो माह मार्निंग कोर्ट चलेगी। एक मई शुक्रवार से प्रातःकालीन कोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। जिसकी वजह से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं वादकारियों के नित्य क्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे शुरुआत में परेशानी होगी।

बता दें कि सोनभद्र जिले की भौगोलिक स्थिति अन्य जिलों से भिन्न है। जिसके चलते दो महीने मई और जून माह में भयंकर गर्मी पड़ती है। सोनभद्र बार एसोसिएशन एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रस्ताव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र में दो माह अर्थात एक मई से 30 जून तक के लिए मार्निंग कोर्ट संचालित करने का निर्देश दिया है। जनपद न्यायाधीश सोनभद्र राम सुलीन सिंह ने प्रातःकालीन कोर्ट का संचालन एक मई से 30 जून तक प्रातः 7 बजे से दोपहर बाद एक बजे तक करने का निर्देश दिया है। वहीं कार्यालय का समय प्रातः 6:30 बजे से दोपहर बाद 1:30 बजे तक होगा। इसके अलावा मध्यावकाश का समय सुबह 10:30 बजे से पूर्वान्ह 11:00 बजे तक रहेगा। यह आदेश जनपद न्यायालय सोनभद्र व अधीनस्थ न्यायालयों, वाह्य न्यायालय अनपरा स्थित ओबरा, दुद्धी व ग्राम न्यायालय घोरावल पर लागू होगा।

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