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जिले में बिना अनुमति ने नहीं चल सकेंगे जिम (व्यायाम शाला) और स्विमिंग पूल, रिपोर्ट इस्लाम खान

एटा बिग ब्रेकिंग

 

एटा डीएम का एक और ऐतिहासिक फैसला

 

जिले में बिना अनुमति ने नहीं चल सकेंगे जिम (व्यायाम शाला) और स्विमिंग पूल,

 

अब जनपद में जिम और स्विमिंग पूल संचालित करने के लिए खेल विभाग में कराना होगा पंजीकरण

 

बिना पंजीकरण के जिम व स्विमिंग पूल संचालित करने पर जिला प्रशासन कर सकता है कार्रवाई

 

जिम और स्विमिंग पूल के पंजीकरण के लिए जमा करना होगा पंजीकरण शुल्क

 

15000 रूपये की राशि जमा करके 1 वर्ष की अवधि के लिए जिम और स्विमिंग पूल संचलित करने की होगी अनुमति

 

अग्निशमन विभाग से एनोसी और बिल्डिंग का विभाग से नक्शा पास करना होगा अनिवार्य,अपंजीकृत या मानकों में ढील मिलने की स्तिथि में प्रतिष्ठान को जिला प्रशासन कर सकता है सील

 

जिम करने वाली महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा पर भी डीएम एम अरुन्मोंली ने दिया है जोर

 

महिला ट्रैंनर के बिना जिम और स्विमिंग पूल नहीं करा सकेंगे संचालक आम जन मानस में जिलाधिकारी के इस फैसले की हो रही तारीफ,

 

जिलाधिकारी ने एक तीन सदस्यों की टीम का भी किया गठन एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में सीडीओ और जिला क्रीड़ा अधिकारी की होगी सीधी नज़र। @highlight DM Etah Etah Police UP Police

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