जनपद- एटाअभियोजन से अपराध नियत्रंण* *श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय एटा द्वारा थाना मलावन के धारा 354, 506 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को 04 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 रूपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा*- ‼️
अवगत कराना है कि दिनांक 03.12.2020 को वादी ने थाना मलावन पर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा बादी की बहन के साथ गाली गलौज कर छेड़खानी करना।। जिसके सम्बन्ध मे वादी ने थाना मलावन जनपद एटा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मलावन पर मु0अ0सं0 166/2020 धारा 354, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही/साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त अमित कुमार पुत्र महीपाल नि0 निगोह हसनपुर थाना मलावन जनपद एटा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोप पत्र दिनांक 22.01.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद एटा के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । *जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 14.10.2026 को माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट जनपद एटा द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त को 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 25,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।*














