रिपोर्ट: सत्यदेव पांडे ( ब्यूरो चीफ- सोनभद्र)
चोपन/सोनभद्र/ न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर लगातार फरार चल रहे एनआई एक्ट के एक मामले से जुड़े अभियुक्त के विरुद्ध चोपन पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम ने ग्राम कुरहुल पहुंचकर अभियुक्त के आवास पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किया।
जानकारी के अनुसार, थाना चोपन क्षेत्र के ग्राम कुरहुल निवासी संत कुमार तिवारी पुत्र राम गोविंद तिवारी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा अपराध संख्या 372/19, धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) विचाराधीन है। लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र (वारंट) तथा धारा 82 व 83 सीआरपीसी की उद्घोषणा व कुर्की की कार्रवाई का आदेश जारी किया था।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस टीम ने अभियुक्त के कुरहुल स्थित आवास पर दबिश दी। दबिश के दौरान अभियुक्त घर पर मौजूद नहीं मिला और मकान के मुख्य दरवाजे पर ताला बंद पाया गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद दो गवाहों की उपस्थिति में अभियुक्त के मकान के मुख्य दरवाजे पर दर्शनीय व पठनीय स्थान पर कानूनी नोटिस चस्पा की। साथ ही गांव में ढोल बजाकर मुनादी कराते हुए अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होने की अंतिम चेतावनी दी।
पुलिस के अनुसार, यदि तय समयावधि के भीतर अभियुक्त अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो धारा 83 सीआरपीसी के तहत उसकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।















