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शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को अवैध हिरासत में नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सरकार नहीं डरती है सुप्रीमकोर्ट से और आदेश भी नहीं मानती है वो अपने मन का ही करती है। लोगों का संवैधानिक अधिकार छीन रही है भाजपा की सरकार पूरे देश में चर्चा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को अवैध हिरासत में नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक अदालत ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो और रेल सेवाओं को सामान्य रूप से संचालित करने, इंटरनेट सेवाओं में कानून के विपरीत बाधा नहीं डालने और आम लोगों की आवाजाही तथा यातायात को सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर धारा 163 का बोर्ड हटाने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि न्याय तक पहुंच को लेकर लोगों के मन में किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए।

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