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समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही, मा0 जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित किया गया कुर्की आदेश,

*समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही, मा0 जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित किया गया कुर्की आदेश👇 :*

 

आज मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एटा अरविन्द सिंह ने पुलिस के द्वारा योजित आख्या पर परीक्षण उपरांत अपने न्यायालय से उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत विस्तृत आदेश पारित करते हुए कार्यवाही करने का आदेश पारित किया है जिसके अंतर्गत पूर्व में संगठित अपराध से अर्जित 11 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क करने का फैसला दिया है।

 

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अभियुक्त चन्दा पुत्र चिम्मन खां, निवासी मोहल्ला काजी कस्वा, थाना सकीट, जनपद एटा द्वारा गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होकर अवैध रूप से धन अर्जित किया गया। उक्त अवैध आय से अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर भूमि क्रय की गई थी। जांच एवं उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त संपत्ति के क्रय हेतु कोई वैध आय स्रोत उपलब्ध नहीं था तथा संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी।कुर्क की गई संपत्ति में मौजा सकीट देहात परगना एवं तहसील एटा सदर स्थित विभिन्न भू खंडों की जमीन सम्मिलित है,जिनकी सर्किल रेट के अनुसार कीमत 11 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा की आख्या से विदित है कि माह मई 2026 में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित वाद/आख्या के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आदेश दिनांक 1 जून 2026 द्वारा पारित किया है।

 

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में उपजिलाधिकारी एटा को निर्देशित किया गया है कि वह पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर कुर्की की कार्यवाही कर अनुपालन आख्या जिलाधिकारी न्यायालय को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराए।साथ ही, थानाध्यक्ष रिजोर को उक्त संपत्ति की अभिरक्षा एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो संपत्ति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

 

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा संगठित अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अपराध एवं अपराधियों के प्रति शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर नियमानुसार कुर्की एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

 

👉👇जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द सिंह के पहले दिन की न्यायिक प्रक्रिया में सख्त सन्देश देकर साफ कर दिया है कि जनपद एटा में माफियाओ के लिए कोई रियायत नहीं है जो भी माफिया क़ानून को तोड़ेगा या उसके खिलाफ जायेगा उस अपराधी के साथ न्याय संगत न्याय किया जायेगा.

 

शासन की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के आज के आदेश के बाद जनपद एटा में माफियाओ में हड़कंप मचा हुआ है.

 

*पी एस राजपूत*

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Ronda Faulk
Author: Ronda Faulk

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