बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन करने पर हुई कार्यवाही

, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जारी रहेगी कार्रवाई …. डीएम
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*एटा ।* जनपद में अवैध खनन एवं उपखनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली के निर्देश पर प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन के मामले में संबंधित ट्रैक्टर-लोडर वाहन स्वामी के विरुद्ध ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार थाना कोतवाली मारहरा पुलिस द्वारा दिनांक 06.10.2026 को एक ट्रैक्टर-लोडर को साधारण मिट्टी के संबंध में पकड़ा गया था। उक्त वाहन को अग्रिम आदेशों तक अभिरक्षा में रखे जाने हेतु खान निरीक्षक, एटा द्वारा निर्देशित किया गया।
जांच के दौरान वाहन संख्या UP 87 W 4368 से साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन का प्रकरण पाया गया। प्रकरण में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (यथा संशोधित) नियमावली-2021 के नियम-3 एवं नियम-58 के उल्लंघन के आधार पर संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध ₹2,00,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
जांच में वाहन का चेसिस नंबर MBNPFANBZPNH01516 तथा इंजन नंबर NPH6C5E0173 पाया गया। प्रकरण में उपखनिज नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के खनन अथवा उपखनिजों का अवैध परिवहन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन एवं परिवहन की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हुए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।














