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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, रिपोर्ट डॉ विनय शौनिक

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास।

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पुलिस महानिदेशक उ .प्र. द्वारा संचालित आप्रेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कासगंज ,ओ . पी. सिंह के निर्देशन में कासगंज पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप एक अभियुक्त को न्यायालय कासगंज द्वारा आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए जुर्माना लगाकर दण्डित किया।

प्राप्त विवरण के अनुसार वादिया द्वारा थाना सिढपुरा में मुअसं 131/21 धारा 302 भादंवि के अन्तर्गत राजीव कुमार उर्फ राजू पाल पुत्र जोध सिंह निवासी गांव बल्हारपुर थाना सिढपुरा जनपद कासगंज में वादिया की तहरीर पर नामित अभियुक्त को तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रेम पाल सिंह द्वारा की गई विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय द्वारा यह कार्य वाही की गई ।

इस संबंध में अभियुक्त पर मुअसंं 134/21 धारा 25/17 आर्म्स एक्ट के तहत न्यायालय ए डी जे/ एफ टी सी- द्वारा दोषित करते हुए पांच वर्ष का साधारण कारावास और दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान बताया जाता है।

 

त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की सक्रियता बढ़ी।

आज ईदुल मिलाद के मद्देनजर नजर जलूस ए मोहम्मदी को लेकर पुलिस द्वारा द्रोण से निगरानी करते हुए सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा किया।इसी संदर्भ में पुलिस अधीक्षक कासगंज ओ पी सिंह द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम , थाना गंजडुंडवारा ,सिढपुरा का आकस्मिक निरीक्षण करते और जन सुनवाई एवं पुलिसिंग व्यवस्था के आवश्यक निर्देश दिए जिससे रक्षा बंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वों पर भी दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

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