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चीनी के अवैध भंडारण पर सख्ती,अनधिक भंडारण पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी, रिपोर्ट अनिल सोलंकी

*चीनी के अवैध भंडारण पर सख्ती,अनधिक भंडारण पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी*

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*जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने गठित की निगरानी समिति, जमाखोरी करने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही*

 

*सभी चीनी व्यापारी प्रत्येक शुक्रवार को खाद्य विभाग के पोर्टल पर करें स्टॉक की घोषणा*

 

एटा, 24 अगस्त 2026 (सू0वि0)। चीनी की कीमतों में वृद्धि के दृष्टिगत जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने चीनी की कीमतों एवं भंडारण की स्थिति पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए समिति का गठन कर दिया है। जिलाधिकारी ने समस्त चीनी व्यापारियों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चीनी का अवैध भंडारण एवं जमाखोरी किसी भी दशा में न की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार चीनी के स्टॉक का अनावश्यक एवं अत्यधिक भंडारण प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यापारी द्वारा 30 दिन से अधिक अवधि के लिए चीनी का भंडारण नहीं किया जाएगा तथा एक ही परिसर में एक से अधिक स्थानों पर अवैध रूप से स्टॉक पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त चीनी डीलरों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर पंजीकरण कराकर उपलब्ध स्टॉक की जानकारी प्रत्येक शुक्रवार को अनिवार्य रूप से घोषित करनी होगी। व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की घोषणा किए जाने के उपरांत संबंधित स्टॉक की स्थिति की सूचना जिला खाद्य विपणन अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाए।

चीनी की कीमतों एवं भंडारण पर प्रभावी निगरानी के लिए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति में संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक तथा संबंधित सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति द्वारा बाजार में चीनी की उपलब्धता, मूल्य एवं भंडारण की नियमित निगरानी की जाएगी।

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने स्पष्ट कहा कि आम उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने अथवा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कारवाही सुसंगत धाराओं में सुनिश्चित की जाएगी।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆

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