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आखिर मेडिकल कॉलेज परिसर में जमीन पर तिरंगे का स्वरूप बनाने की अनुमति किसने दी? दिनेश चंद्र शर्मा

एटा बिग ब्रेकिंग :— फोटो साभार न्यूज चैनल

 

एटा मेडिकल कॉलेज में तिरंगे की गरिमा तार-तार! जमीन पर बनाया राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

 

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश, आनन-फानन में जमीन से तिरंगे का स्वरूप मिटाया गया।

 

मामला सामने आते ही राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और नियमों के पालन को लेकर जिम्मेदारों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

 

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य है,

 

वहीं ध्वज को जमीन या फर्श को छूने देने पर स्पष्ट रोक है।

 

Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 की धारा 2 में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान,

 

उसे रौंदना अथवा जानबूझकर उसके प्रति अनादर करना दंडनीय प्रावधानों के दायरे में आता है।

 

कानून में जमीन या फर्श को जानबूझकर छूने देने को भी “disrespect” में शामिल किया गया है।

 

अब सबसे बड़ा सवाल—

 

आखिर मेडिकल कॉलेज परिसर में जमीन पर तिरंगे का स्वरूप बनाने की अनुमति किसने दी?

 

अगर जिसने अनुमति दी तो क्या उनको तिरंगे के नियमों को पता नहीं था

 

हर घर तिरंगा अभियान के बीच राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा से जुड़े नियमों की अनदेखी क्यों हुई?

 

क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई या मामले को महज फोटो/वीडियो मिटाकर खत्म कर दिया जाएगा?

 

एटा मेडिकल कॉलेज में तिरंगे की गरिमा पर उठे सवालों ने स्वतंत्रता दिवस के बीच व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

 

 

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