ई-पंजीकरण पर सरकार का बड़ा यू-टर्न: 4 जून का आदेश वापस, पंजीकरण विभाग ने जारी किए नए निर्देश, रिपोर्ट डॉ कृपाल सिंह मानव

*ई-पंजीकरण पर सरकार का बड़ा यू-टर्न: 4 जून का आदेश वापस, पंजीकरण विभाग ने जारी किए नए निर्देश*

 

 

 

लखनऊ, 29 जून। उत्तर प्रदेश पंजीकरण विभाग ने ई-पंजीकरण (ऑनलाइन रजिस्ट्री) व्यवस्था को लेकर 4 जून 2026 को जारी अपना पूर्व आदेश वापस ले लिया है। मुख्य पंजीयक (महानिरीक्षक निबंधन) द्वारा जारी पत्र संख्या-2523/ई-पंजीकरण के माध्यम से प्रदेश के सभी सहायक मुख्य पंजीयकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, 4 जून 2026 को जारी किए गए पत्र के तहत जिन संपत्तियों के ई-पंजीकरण संबंधी निर्देश लागू किए गए थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने सभी जिला पंजीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित पक्षों को इस निर्णय की जानकारी उपलब्ध कराएं तथा यह सुनिश्चित करें कि आदेश वापस लिए जाने के बाद किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

इस निर्णय के साथ ही ई-पंजीकरण व्यवस्था को लेकर लागू पूर्व निर्देश प्रभावहीन हो गए हैं। अब संबंधित मामलों में विभाग द्वारा संशोधित व्यवस्था के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से विभिन्न स्तरों पर विरोध और चर्चा का माहौल बना हुआ था। ऐसे में सरकार द्वारा पूर्व आदेश वापस लेने को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है।

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